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 प्ले स्कूलों को भी शिक्षा विभाग से संबद्धता जरूरी, 5,000 रुपये होगी पंजीकरण फीस

Himachal Play schools also need affiliation with the education department registration fee will be Rs 5000

हिमाचल प्रदेश में अब प्ले स्कूलों को भी शिक्षा विभाग से संबद्धता लेना अनिवार्य होगा। प्ले स्कूलों की संबद्धता के लिए स्कूल प्रबंधन को पॉर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आवेदनकर्ता को 5,000 रुपये पंजीकरण फीस देनी होगी। इसके बाद हर साल नवीनीकरण के लिए 500 रुपये चुकाने होंगे।

संबद्धता लेने के लिए स्कूल की आधारिक संरचना, शिक्षक, भवन और विद्यार्थियों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं संबंधित अन्य मानदंड पूरे करने होंगे। इसके बाद ऑफलाइन तरीके से स्कूल के दस्तावेज शिक्षा खंड अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाने होंगे। दस्तावेज जमा होने के बाद खंड अधिकारी की ओर से संबंधित स्कूल में निरीक्षण किया जाएगा।

शिक्षा विभाग ने प्ले स्कूलों को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूलों को संबद्धता लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। इसके बाद दस्तावेजों को बीईओ के कार्यालय में जमा करवानी होगी। प्ले स्कूलों को खंड अधिकारी की ओर से ही संबद्धता दी जाएगी।

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