#ताजा खबरें #हिमाचल प्रदेश

पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु में नहीं मिलेगी छूट, कोविड को लेकर एहतियात बरतने के निर्देश

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि पहली कक्षा में दाखिले को न्यूनतम आयु में छूट नहीं मिलेगी। अभिभावकों ने चिंता जताते हुए कहा था कि स्कूल में दाखिले के लिए आयु मानदंड के सख्त प्रवर्तन के कारण बच्चे अपना बहुमूल्य शैक्षणिक समय खो रहे हैं। जवाब में शिक्षा विभाग ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि दाखिले में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009, हिमाचल प्रदेश आरटीई नियम 2011 और 17 दिसंबर 2024 को जारी सरकारी निर्देशों के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। आरटीई अधिनियम की धारा 15 और हिमाचल प्रदेश आरटीई नियमों के नियम 6 एक शैक्षणिक वर्ष के भीतर दाखिले के समय को विनियमित करते हैं, लेकिन वे विशिष्ट कक्षाओं में प्रवेश के लिए आयु आवश्यकताओं से संबंधित नहीं हैं। नर्सरी से कक्षा 1 तक के दाखिलों के लिए आयु मानदंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप तैयार किए गए हैं। 

कोविड को लेकर स्कूलों में एहतियात बरतने के निर्देश
 देश भर में कोविड-19 के मामलों में हाल ही में हुई वृद्धि को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूलों में विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को जारी पत्र में स्कूल शिक्षा निदेशक ने कहा कि खांसी, जुकाम या बुखार जैसे लक्षणों का अनुभव करने वाले बच्चे अन्य बच्चों के संपर्क में आने से बचें। मास्क का प्रयोग किया जाए। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में कम से कम जाएं। साबुन से बार-बार हाथ धोने और सैनिटाइज़र के उपयोग की सलाह भी शिक्षा निदेशक ने दी है। उन्होंने सभी जिला उपनिदेशकों से स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सलाह को अक्षरशः लागू करने और अपने अधिकार क्षेत्र में इन दिशा-निर्देशों का प्रसार सुनिश्चित करने काे कहा है।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *